विधायक को हुई तीन महीने की जेल, 500 रुपये का जुर्माना भी लगा

एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश करुणा निधि प्रसाद आर्य की अदालत ने मारपीट के एक मामले में शुक्रवार को सुनवाई की।

कोर्ट ने मारपीट के मामले में अलीनगर के भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव और सुरेश यादव को सजा सुनाई है। इससे पूर्व कोर्ट ने विधायक और गोसाईं टोल पचाढ़ी निवासी सुरेश यादव को दोषी करार दिया। दोनों को भादवि की धारा 323 में तीन माह का कारावास और पांच सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। समैला निवासी उमेश मिश्र ने 29 जनवरी 2019 की आपराधिक घटना को लेकर 30 जनवरी को प्राथमिकी संख्या 4/19 दर्ज कराई थी। आरोप था कि 29 जनवरी 2019 की सुबह छह बजे मार्निंग वॉक के दौरान गोसाईं टोल के पास मिश्रीलाल यादव और सुरेश यादव सहित 20 से 25 लोग हथियार से लैस होकर कदम चौक पर घेर लिया। इस सभी गाली-गलौज करने लगे। इस दौरान विरोध करने पर मिश्रीलाल यादव ने सिर पर फरसा से प्रहार कर दिया। इससे सिर फट गया । इस बीच सुरेश यादव रॉड और लाठी से प्रहार कर दिया। जेब से रुपये भी निकाल लिए गए। उन्हें पीएचसी से डीएमसीएच के लिए रेफर कर दिया गया।

मामले में अनुसंधानक ने 12 अक्टूबर 2019 को कोर्ट में आरोप पत्र समर्पित किया गया था। कोर्ट ने 17 अप्रैल 2020 को मामले का संज्ञान लिया था। न्यायालय के द्वारा सुनाए गए सजा के फैसले पर विधायक मिश्री लाल यादव ने कहा कि न्यायालय के फैसले का सम्मान करता हूं। न्याय के लिए इस फैसले के खिलाफ अपील करूंगा।

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