ट्रैफिक चालान मामलों के निस्तारण के लिए 15 अक्टूबर को सक्षम अधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य

सुपौल। स्थायी लोक अदालत, सुपौल ने ट्रैफिक चालान मामलों के त्वरित निस्तारण को लेकर नगर थाना प्रभारी को निर्देश जारी किया है।

3 अक्टूबर 2026 को जारी पत्र में कहा गया है कि सूचना के बावजूद चालान मामलों के निस्तारण के लिए थाना की ओर से न तो प्रभारी उपस्थित हो रहे हैं और न ही किसी अधिकृत सक्षम व्यक्ति को भेजा जा रहा है। इससे निस्तारण में बाधा आ रही है।

अदालत ने निर्देश दिया है कि 15 अक्टूबर 2026 को थाना प्रभारी स्वयं या किसी सक्षम अधिकृत व्यक्ति को अनिवार्य रूप से न्यायालय में भेजें।

पत्र में कहा गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा CWJC संख्या 20071 में जून 2026 में पारित आदेश के आलोक में ट्रैफिक चालान मामलों का निस्तारण स्थायी लोक अदालत के माध्यम से किया जाना है। कई तिथियों पर पुलिस के सहयोग नहीं मिलने से पक्षकारों को अनावश्यक रूप से अगली तारीख का इंतजार करना पड़ रहा है।

लोक अदालत ने कहा कि सक्षम अधिकारी की उपस्थिति से तथ्यों की पुष्टि और प्रक्रिया पूरी कर मामलों का शीघ्र निस्तारण संभव होगा।

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