सुपौल। स्थायी लोक अदालत, सुपौल ने वाद संख्या 13/26 में डाक अधीक्षक, सहरसा प्रमंडल को 14 अक्टूबर 2026 को भौतिक रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
यह मामला देव कृष्ण चौधरी बनाम डाक अधीक्षक, सहरसा से संबंधित है।
न्यायालय ने पूर्व में डाक विभाग से स्पष्टीकरण मांगा था, जिसके जवाब में विभाग ने 31 अगस्त / 1 सितंबर 2026 को लिखित उत्तर दिया था।
अदालत ने जवाब का अवलोकन करने के बाद कहा कि उसमें उठाई गई आपत्तियों का न्यायोचित, तार्किक और विधिसम्मत निराकरण नहीं किया गया है। साथ ही जवाब को अत्यधिक विस्तृत और मांगे गए स्पष्टीकरण से विषयांतर बताया।
मामले के शीघ्र निष्पादन के लिए अदालत ने संबंधित अधिकारी या अधिकृत कर्मचारी को सभी दस्तावेजों के साथ 14 अक्टूबर को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।
