
मतगणना दिवस के अवसर पर एवं इसके पश्चात विधि-व्यवस्था संधारण जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता :– जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी, पटना

जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी, पटना एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना द्वारा बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 के लिए मतगणना हेतु प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को ए.एन. कॉलेज, पटना में संयुक्त रूप से ब्रीफिंग किया गया तथा विधि-व्यवस्था संधारण के लिए सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध रहने का निर्देश दिया गया। ज़िलाधिकारी ने कहा कि मतगणना दिवस के अवसर पर एवं इसके पश्चात विधि-व्यवस्था संधारण जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आयोग से निरूपित आदर्श आचार संहिता 16 नवम्बर, 2025 तक सम्पूर्ण जिला में लागू रहेगा। इसका अनुपालन हर हाल में अनिवार्य है। उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध सख्त-से-सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोक-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मतगणना की तिथि से आदर्श आचार संहिता की समाप्ति तक पटना जिला में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगा। किसी भी प्रकार के विजय जुलूस पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। निषेधाज्ञा आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध बीएनएसएस की धारा 163 एवं बीएनएस की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि पटना जिला अंतर्गत सभी 14 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना 14 नवम्बर को 08ः00 बजे पूर्वाह्न से ए.एन. कॉलेज, पटना में होना निर्धारित है। मतगणना के दिन मतगणना परिसर के 100 मीटर की परिधि में किसी भी राजनैतिक दल/अभ्यर्थी से संबंधित समूह अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा 4 या 4 से अधिक व्यक्तियों का मजमा लगाना वर्जित है। किसी भी व्यक्ति/राजनैतिक दल/संगठन के द्वारा राजनैतिक प्रयोजन से संबंधित किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस (विजय जुलूस सहित), धरना या प्रदर्शन वर्जित रहेगा तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं किया जायेगा। कोई भी व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल अथवा संगठन किसी प्रकार का पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो आदि अथवा किसी व्यक्ति विशेष के विशेष के विरूद्ध आपत्तिजनक पर्चा, आलेख, फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे। इस संबंध में किसी प्रकार का आपत्तिजनक, विधि-विरूद्ध संदेश, व्हाट्सएप या एसएमएस अथवा अन्य इलेक्ट्रोनिक माध्यम से इसका आदान-प्रदान नहीं करेंगे जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन तथा विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो। किसी भी राजनैतिक दल/व्यक्ति/संगठन के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के विपरीत कोई कार्य नहीं किया जाएगा।14 नवम्बर को ए.एन. कॉलेज, पटना में मतगणना कार्य के शांतिपूर्ण संचालन एवं विधि-व्यवस्था संधारण हेतु चिन्हित स्थलों पर दो पालियों में 05ः00 बजे पूर्वाह्न से मतगणना कार्य की शांतिपूर्ण समाप्ति तक दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। मतगणना केन्द्र परिसर एवं इसके बाह्य क्षेत्र में 141 दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को तैनात किया गया है। मतगणना केन्द्र स्थित नियंत्रण कक्ष में 8 दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को रिजर्व में रखा गया है। यातायात प्रबंधन हेतु विस्तृत ट्रैफिक प्लान पूर्व में ही जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी एवं निर्वाचन अभिकर्ता ए.एन. कॉलेज, पटना के गेट नं. 01 से प्रवेश करेंगे। मीडिया प्रतिनिधियों का प्रवेश गेट नं. 02 से होगा। मतगणना कार्य में लगे पदाधिकारी एवं कर्मी गेट नं. 02 से प्रवेश करेंगे। मतगणना परिसर में किसी भी अनधिकृत व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है। पदाधिकारियों को इसका सख्ती से अनुपालन कराने का निदेश दिया गया है। मतगणना स्थल के पास प्रत्याशियों द्वारा किसी प्रकार का शिविर, बैनर, पोस्टर, झंडा इत्यादि लगाना प्रतिबंधित है। मतगणना दिवस को मतगणना स्थल के पास अनुमति प्राप्त वाहनों, प्रशासनिक वाहनों के अलावे अन्य वाहन का व्यवहार/परिचालन वर्जित/नियंत्रित रहेगा। मतगणना दिवस को मतगणना स्थल तथा आस-पास आग्नेयास्त्र लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध है। सीसीटीवी कैमरों से पूरे परिसर की निगरानी की जाएगी। अफवाह फैलाने वालों के विरूद्ध सख्ती से निपटा जाएगा। जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा जिलान्तर्गत सभी 06 अनुमंडलों के अनुमंडल पदाधिकारियों एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में विधि-व्यवस्था संधारण के लिए मानकों के अनुरूप त्रुटिहीन व्यवस्था सुनिश्चित रखने एवं नियमित पर्यवेक्षण करने का निदेश दिया गया। अधिकारीद्वय ने कहा कि विधि-व्यवस्था संधारण से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। कानून को अपने हाथ में लेने वालों के विरूद्ध सख्त-से-सख्त विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों को उच्चतम स्तर की सतर्कता बरतने का निदेश दिया। अधिकारीद्वय ने कहा कि छोटी-से-छोटी घटना को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मतगणना के अवसर पर जिला नियंत्रण कक्ष (0612-2219810/ 2219234) भी 24*7 क्रियाशील रहेगा। आवश्यकतानुसार किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई भी संदिग्ध सूचना जिला नियंत्रण कक्ष या डायल 112 पर दी जा सकती है। 14 नवम्बर को ए.एन. कॉलेज, पटना में पटना जिला के सभी 14 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना होगी। हर एक राउण्ड के परिणाम की सूचना विभिन्न माध्यमों जैसे भारत निर्वाचन आयोग के वेबसाईट, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के वेबसाईट, इलेक्ट्रोनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया इत्यादि से कोई भी व्यक्ति घर बैठे देख सकते हैं। मतगणना परिणाम जानने के लिए आम लोगों को ए.एन. कॉलेज के समीप आने की कोई आवश्यकता नहीं है। यातायात व्यवस्था, जन सुविधा एवं लोक हित के दृष्टिकोण से जिला प्रशासन, पटना आम जनता से अपील करता है कि आप जहाँ हैं वहीं से सुविधाजनक ढंग से मतगणना परिणाम की जानकारी लें। ए.एन. कॉलेज के पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है।
