

वरदान न्यूज । पूर्णियां
आज दिनांक-10.04.2026 को सरकार के प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना का अधिसूचना संख्या-1187, दिनांक-02.04.2026 के आलोक में पूर्णिया जिला अन्तर्गत अधिसूचित 11 (ग्यारह) नगर निकाय के सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों का निर्वाचन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम श्री अंशुल कुमार, भा०प्र०से०, जिला निर्वाचन पदाधिकारी (न०पा०) -सह-जिला पदाधिकारी, पूर्णिया की अध्यक्षता में आहूत की गयी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी (न०पा०) -सह-जिला पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा उपस्थित सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी को स्वच्छ एवं निष्पक्ष वातावरण में सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों का निर्वाचन सम्पन्न कराने तथा बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम-2026 द्वारा बिहार नगरपालिका अधिनियम-2007 की धारा 21 (3) एवं 27 (3) में संशोधन में निहित प्रावधानों के तहत् निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण कराने हेतु निदेशित किया गया। साथ ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी (न०पा०)-सह-जिला पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों का निर्वाचन हेतु विभागीय निदेशों के अनुपालन हेतु निम्नांकित बिन्दुओं से अवगत कराया गया :-
सशक्त स्थायी समिति के रिक्त पदों के लिए निर्वाचन हेतु दिनांक 18.04.2026 को प्रातः 08:00 बजे से तिथि एवं समय निर्धारित की गयी है।
सशक्त स्थायी समिति के प्रत्येक सदस्य की रिक्ति के विरूद्ध एक ही समय में अलग-अलग निर्वाचन कराया जायेगा और इसके लिए प्रत्येक रिक्ति के अनुसार मतपेटिका को क्रमानुसार (क्रमांक संख्या 1, 2, 3 इत्यादि) चिन्हित किया जायेगा ।
सशक्त स्थायी समिति के रिक्त पदों के लिए निर्वाचन हेतु नगर निकायवार विवरण निम्नवत है :-
नगर निकाय का नाम एवं सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों की संख्या:-
1- नगर निगम, पूर्णिया- 07
2- नगर परिषद्, कसबा- 03
3- नगर परिषद्, बनमनखी- 03
4- नगर पंचायत, जानकीनगर- 03
5- नगर पंचायत, धमदाहा- 03
6- नगर पंचायत, मीरगंज- 03
7- नगर पंचायत, बायसी- 03
8- नगर पंचायत, अमौर- 03
9- नगर पंचायत, चम्पानगर- 03
10- नगर पंचायत, भवानीपुर- 03
11- नगर पंचायत, रूपौली- 03
वार्ड पार्षद के पद पर प्रत्येक निर्वाचित सदस्य सिर्फ एक ही रिक्ति के विरूद्ध नामांकन कर सकेंगे। यदि किसी वार्ड पार्षद द्वारा एक से अधिक रिक्ति के लिए नामांकन किया जाता है तो उनके द्वारा किये गये नामांकन में से न्यूनतम क्रमांक वाली मतपेटिका में किया गया नामांकन ही वैध माना जायेगा ।
प्रत्येक निर्वाचित वार्ड पार्षद सभी रिक्तियों के विरूद्ध एक-एक बार मतदान कर सकेंगे। अर्थात यदि सशक्त स्थायी समिति की रिक्तियों की संख्या 07 (सात) है, तो प्रत्येक निर्वाचित वार्ड पार्षद किसी एक रिक्ति के विरुद्ध नामांकन तथा सभी 07 (सात) रिक्तियों के विरुद्ध होने वाले मतदान में बारी-बारी से एक-एक मतदान कर सकेंगे ।
नामांकन के तुरंत बाद प्रत्येक रिक्ति के विरूद्ध हिन्दी (देवनागरी लिपि) में वर्णानुक्रम में मतपत्र तैयार किया जायेगा ।
नगर निकाय के निर्वाचित वार्ड पार्षदों के द्वारा रिक्तियों के लिए क्रमांकित मतपेटिकाओं में गुप्त रूप से मत डाले जायेंगे ।
मतदान समाप्ति के ठीक बाद निर्वाचित वार्ड पार्षदों के समक्ष रिक्तिवार मतपेटिका को खोलकर मतगणना की जायेगी तथा अधिकतम मत पाने वाले नामांकित वार्ड पार्षद को संबंधित रिक्ति के विरूद्ध निर्वाचित घोषित किया जायेगा। इस प्रकार निर्वाचित वार्ड पार्षद को संलग्न परिशिष्ट-3 विहित प्रपत्र में प्रमाण-पत्र निर्गत किया जायेगा। निर्वाचन की प्रक्रिया समाप्त होने के तुरंत बाद बिहार नगरपालिका अधिनियम-2007 की धारा-24 के तहत् सशक्त स्थायी समिति के निर्वाचित सदस्यों को गोपनीयता की शपथ दिलायी जायेगी। नामांकन से लेकर सशक्त स्थायी समिति के निर्वाचित सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाने की कार्रवाई प्रातः 08:00 बजे आरंभ होगी तथा अविराम पूरी की जायेगी। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सम्पूर्ण कार्रवाई की वीडियोग्राफी करायी जायेगी तथा सभी अभिलेख नगर निकाय के अगले आम निर्वाचन तक के लिए अथवा किसी न्यायिक कार्यवाही के पूर्ण होने तक सुरक्षित रूप से संधारित किये जायेंगे।
