बिहार विधान सभा चुनाव के अवसर पर निर्वाचकों की पहचान के संबंध में आयोग के जारी किया आवश्यक सूचना

वरदान न्यूज मधेपुरा बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 के अवसर पर निर्वाचकों की व्यक्तिगत पहचान अनिवार्य है। निर्वाचक की व्यक्तिगत पहचान स्थापित होने के पश्चात ही मतदान करने की अनुमति दी जायेगी। निर्वाचकों की व्यक्तिगत पहचान के लिए भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र निर्गत किये गये है। ऐसे निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के आधार पर अपनी व्यकिगत पहचान स्थापित कर मतदान में भाग ले सकते है। वैसे निर्वाचक जिन्हें किसी कारणवश निर्वाचक फोटो पहचान पत्र निर्गत नहीं किया जा सका है। अथवा निर्वाचक फोटो पहचान पत्र किसी कारणवश प्रस्तुत नहीं कर पाते है, उनकी व्यक्तिगत पहचान के लिए आयोग के द्वारा वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों की सूची जारी कर दी गई है, जिनका इस्तेमाल मतदान के समय व्यक्तिगत पहचान स्थापित करने में किया जा सकता है। वैकल्पिक दस्तावेजों कि सूची निम्न प्रकार है। आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी किये गये फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट /आयुष्मान भारत हैल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद् सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, और यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार। उपर्युक्त दस्तावेजों में से काई भी एक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर निर्वाचक द्वारा मताधिकार का प्रयोग किया जा सकेगा, बशर्ते कि इससे निर्वाचक की पहचान स्थापित हो जाती हो। निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के संबंध में, लेखन अशुद्धि, वर्तनी की अशुद्धि इत्यादि को नजरअंदाज कर देना चाहिए बशर्ते निर्वाचक की पहचान निर्वाचक फोटो पहचान पत्र से सुनिश्चित की जा सके। यदि कोई निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जो कि किसी अन्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, ऐसे निर्वाचक फोटो पहचान पत्र भी पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किए जाएंगें बशर्ते निर्वाचक का नाम, जहाँ वह मतदान करने आया है, उस मतदान केन्द्र से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध होना चाहिए। यदि फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण निर्वाचक की पहचान सुनिश्चित करना संभव न हो तब निर्वाचक को उपर्युक्त वर्णित किसी एक वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा। उपर्युक्त वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों के होते हुए भी, प्रवासी निर्वाचकों को जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 क के अधीन निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत हैं, को मतदान केन्द्र में केवल उनके मूल पासपोर्ट (तथा कोई अन्य पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जाएगा। उक्त बातों की जानकारी जिला निर्वाची पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी तरनजोत सिंह ने दी।

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