बिहार विधान सभा चुनाव के प्रथम चरण में सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध से संबंधित आवश्यक सूचना जारी

वरदान न्यूज मधेपुरा जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी तरनजोत सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सूचित किया कि बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 के प्रथम चरण के 04 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों यथा 70-आलमनगर, 71-बिहारीगंज, 72-सिंहेश्वर (अ०जा०) एवं 73-मधेपुरा का मतदान दिनांक 06. 11.2025 (गुरुवार) को निर्धारित है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी मतदान क्षेत्र में, उस मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले अड़तालीस घंटों की कालावधि के दौरान, (क) निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा, न उसमें सम्मिलित होगा और न उसे संबोधित करेगा, या (ख) चलचित्र, टेलीविजन या वैसे किसी अन्य साधित्रों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का सप्रदर्शन नहीं करेगा, या (ग) कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद जनता के सदस्यों को उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से, आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके, जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा। मधेपुरा जिले के चारों विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व से ही उक्त प्रतिबंध लागू होंगे।

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