एक्जिट पोल के संबंध में सभी मीडिया हाउस के लिए जारी किया गया आवश्यक सूचना, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी ने दी जानकारी

वरदान न्यूज मधेपुरा बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 के अवसर पर भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या-576/एक्जिट/2025/एस डी आर /वी ओ एल. दिनांक 13.10.2025 द्वारा निर्गम एक्जिट पोल के संबंध में निम्नलिखित निदेश दिये गये है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 क की उप-धारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग उक्त धारा की उप-धारा (2) के उपबंधों के दृष्टिगत, 6 नवम्बर, 2025 (गुरुवार) को पूर्वाह्न 7:00 बजे तथा 11 नवम्बर, 2025 (मंगलवार) को अपराह्न 6:30 बजे के बीच की अवधि को, ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान वर्तमान बिहार विधान सभा के वर्तमान साधारण निर्वाचन एवं 7 राज्यों के 8 विधान सभाओं के उप निर्वाचनों के संदर्भ में किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी अन्य तरीके से उसके प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध रहेगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (ख) के अधीन उपर्युक्त साधारण निर्वाचनों एवं उप निर्वाचनों के संबंध में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध होगा। उक्त बातों की जानकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी तरनजोत सिंह ने दी।

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