झारखंड हाई कोर्ट ने बाबूलाल मरांडी, संजय सेठ, अर्जुन मुंडा सहित अन्य नेताओं को बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री आवास घेराव मामले में दर्ज की गई प्राथमिक रिपोर्ट को निरस्त कर दिया है। यह मामला उस समय सामने आया था जब पुलिस ने इन नेताओं के खिलाफ लालपुर थाने में प्राथमिक दर्ज कराई थी।
मुख्यमंत्री आवास घेराव के दौरान इन नेताओं पर कानून व्यवस्था बिगाड़ने और विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। हालांकि, हाई कोर्ट ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया और इन नेताओं को राहत दी। इस फैसले से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है और इसे विपक्ष के लिए बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है।