पटना।बिहार सरकार ने आम नागरिकों को आगाह करते हुए कहा है कि फर्जी जमींदारों और दलालों के झांसे में आकर गैरमजरूआ जमीन की खरीद-बिक्री न करें। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऐसी जमीनों का रिकॉर्ड अक्सर सरकारी या सार्वजनिक श्रेणी में दर्ज होता है, जिसकी खरीद अवैध मानी जा सकती है।विभाग के अनुसार कई मामलों में खुद को जमींदार बताने वाले लोग बिना वैध जमाबंदी जमीन बेच देते हैं, जिससे बाद में रजिस्ट्री रद्द हो जाती है और खरीदार को भारी नुकसान उठाना पड़ता है।सरकार ने जमीन खरीदने से पहले निम्न बातों की जांच अनिवार्य बताई है—विक्रेता का नाम जमाबंदी रजिस्टर में दर्ज है या नहीं जमीन गैरमजरूआ आम / खास तो नहीं लगान रसीद और दाखिल-खारिज की स्थिति अंचल कार्यालय या ऑनलाइन पोर्टल से सत्यापन राजस्व विभाग ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति खुद को जमींदार बताकर जमीन बेच रहा है, तो उसकी कानूनी स्थिति की पुष्टि जरूर करें, अन्यथा फर्जीवाड़े का शिकार हो सकते हैं।सरकार ने आम लोगों से अपील की है कि जमीन खरीदने से पहले पूरी जानकारी लें और फर्जी जमींदार के चक्कर में न पड़ें।
