बैंक ऋण वसूली में नीलाम पत्र कार्यालय की बड़ी कार्रवाई, गिरफ्तार वारंटी ऋणी ने जमा की 50 प्रतिशत राशि, 25 दिन की मिली मोहलत

वरदान न्यूज/मधेपुरा।
मधेपुरा में बैंक ऋण वसूली को लेकर जिला नीलाम पत्र कार्यालय की कार्रवाई के बाद एक महत्वपूर्ण मामला सामने आया है। जिला नीलाम पत्र कार्यालय सह सांख्यिकी कार्यालय, मधेपुरा में बिहार ग्रामीण बैंक की स्टेशन रोड शाखा से संबंधित गिरफ्तार वारंटी ऋणी मंटू यादव, पिता नंदी यादव, निवासी सीमा टोल, मधेपुरा को नीलाम पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित कराया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, बैंक ऋण की बकाया राशि की वसूली के लिए जारी कार्रवाई के तहत ऋणी को गिरफ्तार कर कार्यालय लाया गया था। नीलाम पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के बाद समझौता राशि का 50 प्रतिशत बतौर जमानत राशि जमा कराया गया। इसके बाद शेष बकाया राशि जमा करने के लिए उन्हें 25 दिनों की मोहलत प्रदान की गई। निर्धारित जमानत राशि जमा करने के उपरांत उन्हें गिरफ्तारी से मुक्त कर दिया गया।
इस कार्रवाई से स्पष्ट संदेश गया है कि बैंक ऋण की अनदेखी करने वाले बकायेदारों को अब कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता है। वहीं, निर्धारित समय-सीमा में बकाया राशि का भुगतान नहीं करने की स्थिति में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
बैंक ऋण की वसूली को लेकर प्रशासनिक सख्ती और नीलाम पत्र कार्यालय की सक्रियता से बकायेदारों में हलचल तेज होने की संभावना है।

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