आर्म्स एक्ट में 3 साल की सजा, 10 हजार जुर्माना

सुपौल। मंगलवार को ACJM-I अफजल आलम की अदालत ने आर्म्स एक्ट के मामले में अभियुक्त को 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

त्रिवेणीगंज थाना कांड संख्या 292/2024 में अभियुक्त नीरज कुमार, पिता- उपेन्द्र राम को माननीय न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

अभियोजन के अनुसार, राघोपुर थाना कांड संख्या 254/2024 में लूट के मामले के प्राथमिक अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस द्वारा छापामारी की जा रही थी। इसी क्रम में अभियुक्त नीरज कुमार के घर पर की गई छापामारी के दौरान उसके कब्जे से अवैध हथियार बरामद किया गया। उक्त बरामदगी के संबंध में त्रिवेणीगंज थाना कांड संख्या 292/2024 दर्ज किया गया।

मामले के विचारण के दौरान अभियोजन अधिकारी श्रीमती कुमारी सुष्मिता ने कुल 05 गवाहों का परीक्षण कराया। बरामद अवैध हथियार को जब्ती से संबंधित गवाह के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा अभियोजन द्वारा मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के माध्यम से अभियुक्त के विरुद्ध आरोपों को प्रमाणित किया गया।

माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन पक्ष के प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य एवं जब्त प्रदर्श का सम्यक मूल्यांकन करने के उपरांत अभियुक्त नीरज कुमार को दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई गई।

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