प्रेषक,
आरिफ अहसन, भा०प्र०से०,
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।
सेवा में,
- सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार।
- सभी पुलिस अधीक्षक/उपाधीक्षक (यातायात), बिहार।
- सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार।
- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार।
पटना, दिनांक-
विषय :- शमन के रूप में निर्गत ई-चालान से संबंधित मामलों का निपटारा स्थायी लोक अदालत के माध्यम से करने के संबंध में।
महाशय,
निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य में शमन के रूप में निर्गत ई-चालानों का निपटारा से संबंधित माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना में दायर CWJC No. (PIL)-20071/2025 रानी तिवारी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य वाद में दिनांक-23.06.2026 को पारित न्यायादेश का कृपया संदर्भ लेना चाहेंगे, जिसमें ई-चालान से संबंधित मामलों का निपटारा स्थायी लोक अदालत के माध्यम से किये जाने का निदेश है। उक्त वाद में पारित न्यायादेश के मुख्य अंश निम्नवत् है :-
“9. In light of the foregoing circumstances, we find that there is no specific embargo on Permanent Lok Adalats to take up compoundable traffic challan cases, in addition to the Public Utility Services as defined in Section 22-A of the Legal Services Act. As pointed out by the learned counsel for the petitioner the only embargo under Section 22-C of the Legal Services Act is that offences referred to the Lok Adalat are to be compoundable offences and the Permanent Lok Adalat shall not have jurisdiction in any matter where the value of the property in dispute exceeds Rs.10 lakhs.
10. Consequently, in view of the large pendency of cases pertaining to traffic challans, we hereby order that Permanent Lok Adalats across the State take up and consider traffic challan cases in addition to other matters taken up by the said Lok Adalats.”
पारित उक्त न्यायादेश के आलोक में ई-चालान से संबंधित मामलों का निपटारा जिले में संचालित विधिक सेवा प्राधिकार स्तर से आयोजित स्थायी लोक अदालत के माध्यम से किये जाने का निदेश है। इस हेतु प्रत्येक माह में दो दिन स्थायी लोक अदालत आयोजित किये जाने का निर्णय परिवहन विभाग, बिहार, पटना द्वारा लिया गया है।
अतः अनुरोध है कि CWJC No. (PIL)-20071/2025 रानी तिवारी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य वाद में माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-23.06.2026 को पारित न्यायादेश के आलोक में ई-चालान से संबंधित मामलों का निपटारा स्थायी लोक अदालत के माध्यम से करने के संबंध में आपके जिला अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकार से सम्पर्क स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।
विश्वासभाजन,
ह०/-
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।
ज्ञापांक- 02/कोर्ट केस-26/2025 (छाया), परि० 7406 पटना, दिनांक- 03-07-26
प्रतिलिपि :- सदस्य सचिव, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना उच्च न्यायालय, पटना/सभी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
ह०/-
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।
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