DPO के आदेश पर BEO ने किया विरमित, 24 घंटे में प्रभार सौंपने और BRC चौसा में योगदान करने का निर्देश, मेडिकल लीव अस्वीकृत
उदाकिशुनगंज (मधेपुरा)
मध्य विद्यालय बालक उदाकिशुनगंज के प्रधानाध्यापक कुमार संजय प्रताप को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सागर कुमार चौधरी ने कार्यालय आदेश ज्ञापांक- 649, दिनांक 08.09.2026 जारी करते हुए बताया कि *जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) मधेपुरा के ज्ञापांक 2259, दिनांक 08.09.2026 के आलोक में यह कार्रवाई की गई है।
आदेश में क्या है?
1. निलंबन श्री कुमार संजय प्रताप, प्र०अ०, उ०म०वि० जोतैली पासवान टोला को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
2. प्रभार हस्तांतरण उन्हें निर्देश दिया गया है कि म०वि० उदाकिशुनगंज बालक का संपूर्ण प्रभार नवपदस्थापित प्रधानाध्यापक श्री कुमार किशोर केशरी (सह संचालक KGBV उदाकिशुनगंज) को 24 घंटे के अंदर हस्तगत कराना सुनिश्चित करें।
3. विरमित और मुख्यालय उन्हें दिनांक 08.09.2026 के अपराह्न में विरमित करते हुए निलंबन मुख्यालय प्रखंड संसाधन केन्द्र (BRC), चौसा में योगदान करने का निर्देश दिया गया है।
4. मेडिकल लीव खारिज आदेश में स्पष्ट किया गया है कि उनके द्वारा ई-शिक्षाकोष के माध्यम से दिया गया चिकित्सा अवकाश आवेदन सक्षम प्राधिकार द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है।
BEO ने कहा है कि ससमय योगदान नहीं करने पर विलंब की सारी जवाबदेही स्वयं उनकी होगी। इसकी प्रतिलिपि DEO, DPO मधेपुरा सहित सभी संबंधित पदाधिकारियों को भेज दी गई है।
