
अंशुल कुमार (भा०प्र०से०) जिला निर्वाचन पदाधिकारी
-सह-जिला पदाधिकारी, पूर्णिया की अध्यक्षता में मंगलवार को बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 के निमित्त आवश्यक सामग्रियों की उपलब्धता एवं अन्य सभी प्रकार के कार्यों के गुणवत्तापूर्ण निष्पादन हेतु चयनित एजेंसी एवं फर्म के प्रोपराईटर तथा जिलास्तर पर गठित सभी कोषांगों के नोडल पदाधिकारी के साथ प्रज्ञान सभागार में बैठक आयोजित की गयी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह-जिला पदाधिकारी द्वारा चयनित एजेंसी/फर्म के प्रोपराईटर को निर्देशित किया गया कि निर्वाचन कार्य की महत्ता को देखते हुए उनसे संबंधित सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा के अन्दर निविदा की शर्तों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। जिलास्तर पर गठित सभी कोषांगों के नोडल पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि कोषांगों में निर्वाचन कार्य हेतु आवश्यक सामग्रियों की अधियाचना जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह- जिला पदाधिकारी, पूर्णिया से अनुमोदन प्राप्त कर चयनित एजेंसी फर्म से समन्वय स्थापित करते हुए सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे तथा उसकी सूचना जिला निर्वाचन कार्यालय, पूर्णिया को ससमय देंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह- जिला पदाधिकारी द्वारा चयनित एजेंसी/फर्म के प्रोपराईटर को पुनः निविदा की शर्तों से अवगत कराया गया। सामग्री/व्यवस्था हेतु निर्गत होने वाले आदेश में अंकित तिथि तक सामग्री आपूर्ति नहीं किये जाने की स्थिति में निविदा के शर्तों के अधीन दण्ड अधिरोपण एवं अन्य कार्रवाई की जायेगी। आपूर्ति की जाने वाली सामग्री गुणवत्तापूर्ण नहीं होने पर निविदा की शर्तों के अधीन भुगतान के क्रम में अनुपातिक कटौती की जायेगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार-सह-सरकार के प्रधान सचिव, बिहार सरकार के पत्रांक-4717, दिनांक-17.11.2023 के आलोक में कार्यादेश में अंकित कार्य समाप्ति के अधिकतम 30 (तीस) दिनों में ही अपना विपत्र जमा करेंगे। किये गये कार्य एवं सामग्रियों का सत्यापन कार्य अवधि में कराना सुनिश्चित करेंगे। सत्यापन के पश्चात् कार्यादेश तथा सत्यापन प्रमाण- पत्र के साथ जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, पूर्णिया के पदनाम से विपत्र जिला निर्वाचन कार्यालय, पूर्णिया में ससमय प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। प्रस्तुत किये जाने वाले विपत्र एवं सत्यापन प्रमाण-पत्र में कार्यादेश का पत्रांक, दिनांक एवं कार्यादेश में अंकित सामग्री की विवरणी विशिष्टिता के साथ अंकित रहना अनिवार्य है। सामग्री प्राप्ति, कार्य पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र तथा कार्यों का सत्यापन हेतु प्रमाण-पत्र नोडल पदाधिकारी/राजपत्रित श्रेणी से नीचे के स्तर के पदाधिकारियों का मान्य नहीं होगा। कार्य पूर्ण होने के उपरांत विपत्र 30 (तीस) दिनों के अंदर समर्पित किया जाना है। उक्त निर्धारित अवधि के बाद विपत्र प्रस्तुत नहीं करने पर प्रतिदिन 1000.00 (एक हजार) रूपये की दर से कटौती विपत्र से की जायेगी । विपत्र समर्पित किये जाने के पश्चात् सामग्री की गुणवत्ता वास्तविक आपूर्ति एवं अनुमोदित दर के आलोक में सभी वैधानिक करों की कटौती के पश्चात् ही नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। वीडियोग्राफी कार्य का डाटा तथा प्रत्येक Activity का गुणवत्तापूर्ण Reels बनाते हुए Date & Time Stamp के साथ प्रतिदिन कार्य समाप्ति के पश्चात् अनिवार्य रूप से संबंधित पदाधिकारी/कोषांग को CD/Pen Drive/Hard Disk के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। बैठक में पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया, जिला स्तर पर गठित सभी कोषांग के नोडल पदाधिकारी, मे० आदित्य टेन्ट हाउस, पटना, मे० राजू केटरर्स, पटना, मे० एम०के०एस०, इन्टरप्राइजेस, पटना, मे० विजयश्री प्रेस, सहरसा, मे० एक्टिव मीडिया ग्रुप, पटना, मे० मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस, पूर्णिया, मे० एस०एम०एडवरटाईजर, पूर्णिया, मे० श्री बालाजी फोटो एण्ड वीडियो, पूर्णिया, मे० गोरूरल फुड एण्ड वेवरेज प्रा०लि०, मधुबनी आदि उपस्थित थे।