नगर निगम की ओर से शहरी क्षेत्र में संचालित 33 रूफटार बार व रेस्टूरेंट को तत्काल प्रभाव से पूर्ण रुपेण बंद करने का आदेश दिया गया है।
33 रूफटॉप बार और रेस्टूरेंट के संचालकों की ओर से संतोषप्रद साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में शनिवार को अपर प्रशासक संजय कुमार की कोर्ट से यह आदेश पारित किया गया है।
अपर प्रशासक के कोर्ट में रांची नगर निगम क्षेत्र में संचालित 36 रूफटाप बार व रेस्टूरेंट के संचालकों के विरुद्ध अनधिकृत निर्माण वाद चल रहा था। जांच के दौरान मात्र तीन रूफटाप बार व रेस्टूरेंट का नक्शा स्वीकृत पाया गया। शेष 33 रूफटाप बार व रेस्टूरेंट संचालकों की ओर से संतोषप्रद साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।
इन 33 रूफटाप बार व रेस्टूरेंट के संचालकों को अनधिकृत संरचना के पुनरीक्षण के लिए आदेश की तिथि से 30 दिनों के अंदर झारखंड भवन उपविधि-2016 के तहत विहित प्रक्रिया बीपीएएमएस के तहत भवन प्लान का आवेदन देने के लिए निर्देश दिया गया है।
यदि संबंधित आदेश से 30 दिनों के अंदर संबंधित रूफटाप बार व रेस्टूरेंट के संचालकों की ओर से भवन उपविधि के विहित प्रपत्र में आवेदन नहीं दिया गया तो 30 दिनों के अंदर संबंधित संरचना को हटाना सुनिश्चित किया जाएगा।
यदि संचालक की ओर से 30 दिनों की अवधि के अंदर संबंधित संरचना नहीं हटाया गया तो रांची नगर निगम की ओर से संरचना को हटा जाएगा।
साथ ही संबंधित संरचना को हटाने में हुए व्यय की वसूली संबंधित रूफटाप बार व रेस्टूरेंट के संचालक से की जाएगी।