जिला उपभोक्ता आयोग में डुमरांव ठठेरी बाजार के एक व्यक्ति ने आदित्य बिड़ला एवं बायजू शिक्षण संस्थान के विरुद्ध 45 लाख रुपया हर्जाना का आवेदन देते हुए परिवाद पत्र दाखिल किया है।
इस मामले में उपभोक्ता आयोग ने नामजदों के साथ ही संस्थान के प्रचारक सिने स्टार शाहरुख खान को भी नोटिस जारी किया है।
इस संबंध में जानकारी देते परिवादी डुमरांव के ठठेरी बाजार निवासी परिवादी मनोज कुमार सिंह के अधिवक्ता डॉ. विष्णुदत्त द्विवेदी ने बताया कि परिवादी अपनी पुत्री के आनलाइन पढ़ाई के लिए बायजू नामक शिक्षण संस्थान में नामांकन कराया था।
संस्थान के नियमानुसार, परिवादी को 10 हजार रुपये डाउन पेमेंट करना था तथा शेष राशि का भुगतान आदित्य बिड़ला फाइनेंस के द्वारा किया जाना था।
कंपनी के नियमानुसार, पढ़ाई ठीक नहीं लगने पर किस्त की राशि काटकर डाउन पेमेंट की शेष राशि वापस लौटाने का वादा किया गया था।
पढ़ाई पसंद नहीं आने पर आवेदक ने जब अपना नामांकन रद्द कर पैसा लौटाने का अनुरोध किया तो विपक्षियों ने आश्वासन देकर टरका दिया पर पैसे वापस नहीं किए और उल्टे एक महीने की इएमआई की राशि के रूप में आवेदक के खाते से 7425 रुपये निकाल लिए।
मामले में आवेदक के परिवाद पत्र दाखिल करने के बाद उपभोक्ता आयोग ने न सिर्फ आदित्य बिड़ला और शिक्षण संस्थान को दोषी पाया, बल्कि संस्थान के ब्रांड एंबेस्डर मशहूर सिने स्टार शहरुख खान को भी नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत दोषी पाते हुए नोटिस भेजा है। क्योंकि सेलिब्रिटी की यह जिम्मेवारी है कि जिस विज्ञापन में वे दिखाई दे रहे हैं वह भ्रामक दावों से मुक्त हो।